उत्तराखंड की धामी सरकार ने Uniform Civil Code (UCC) 2024 (यूनिफार्म सिविल कोड) का मसौदा विधान सभा में सबके सामने रख दिया है इसके बाद यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर तैयारियां समझ में आने लगी है शादी ,तलाक, संपत्ति को लेकर उत्तराधिकार , तथा live in relationship को लेकर सरकार ने नियम बनाया , जिस पर विवाद शुरू हो गया है । वैसे आप को बता दे की यूनिफार्म सिविल कोड का मतलब है सब के लिए सामान अधिकार ,चाहे वो शादी हो , तलाक हो , या फिर संपत्ति का अधिकार हो सब के लिए सामान अधिकार उपलब्ध करना ही Uniform Civil Code (UCC) का लक्ष्य है , आइये जानने की कोशिश करते है की किस क्षेत्र में किस सुधार के साथ ये मसौदा पेश किया गया ??
Uniform Civil Code के मुख्य पांच अवयव है ??
- विवाह ( MARRIAGE)
- तलाक ( DIVORCE)
- गुजारा भत्ता ( MAINTINENCE)
- उत्तराधिकार (INHARITENCE)
- दत्तकग्रहण (ADOPTION)
Uniform Civil Code (UCC) 2024 में विवाह से जुड़े प्रावधान क्या है ??
Uniform Civil Code (UCC) 2024 में विवाह से जुड़े प्रावधान है की पुरुष और महिला के बीच शादी तभी हो सकती है जब न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न ही वधु का कोई जीवित पति हो। इस क़ानून में ये देख कर ऐसा लग रहा है की सरकार बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करना चाहती है। और यदि वर की कोई जीवित पत्नी है और वधु का कोई जीवित पति है तो इस स्थिति में इस विवाह को अवैध माना जायेगा। विवाह के समय पति की आयु 21 और पत्नी की आयु 18 होना अनिवार्य है और दोनों मानशिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए।
विवाह के बाद 60 दिन के अंदर विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर रजिस्ट्रशन नहीं हुआ होगा तो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा और 20 हजार का फाइन भी लिया जाएगा। अगर पति पत्नी में से कोई भी बिना सहमति के धरम परिवर्तन करता है तो अगले को तलाक लेने का पूरा अधिकार है। इसमें अच्छी बात ये है की इसमें विवाह के समय निभाए जाने वाले परम्पराओ पर सरकार ने कोई टिप्पड़ी नहीं की है।
Uniform Civil Code (UCC) 2024 में तलाक को लेकर क्या प्रावधान है??
Uniform Civil Code (UCC) 2024 में तलाक को लेकर प्रावधान है की विवाह में शामिल किसी भी व्यक्ति को तलाक लेने का पूरा अधिकार है। विवाह के बाद कम से कम एक साल बाद हे आप तलाक ले सकते है मतलब एक साल का गैप रखना अनिवार्य है। शादी के एक साल तक पति पत्नी में से कोई भी तलाक की अर्जी कोर्ट में नहीं डाल सकता है।
तलाक लेने के लिए कुछ बेशिक आधार बताये गए है जैसे –
- पति या पत्नी द्वारा मानसिक या शारीरिक क्रूरता रखना
- पति या पत्नी का विवाह के बाद किसी और से शारीरिक सम्बन्ध रखना
- बिना कोई कारण बताये एक दोधारी को छोड़ कर चले जाना
- मानसिक रूप से अस्वस्थ होना
- कोई गुप्त रोग होना
तलाक के लिए महिलाओ को दिए गए कुछ विशेष अधिकार —
1.अगर पति बलात्कार जैसे क्रिया में दोषी पाया जाता है।
2.अगर पति ने Uniform Civil Code (UCC) के आने से पहले एक से अधिक शादियाँ की हो तो।
3.कोर्ट से तलाक मिलने के बाद अगर तलाक का पंजीकरण नहीं करवाया तो २० हजार का जुर्माना देना पड़ेगा।
4.तलाक होने के बाद अगर फिर से दम्पति विवाह करना चाहे तो उनको हलाला जैसे कुरीतियों से नहीं गुजरना होगा।
5.तलाक के बाद दम्पति की सन्तानो को वैध माना जायेगा अर्थात उनको सभी अधिकार मिलते रहेंगे।
दोस्तों अगर आप सभी को यह आर्टिकल Uniform Civil Code (UCC) 2024 उत्तराखंड में विवाह और तलाक से जुड़े प्रावधान क्या है ??से सम्बंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें हम आप सभी के लिए इसी तरह का आर्टिकल प्रतिदिन शेयर करते रहते हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. धन्यवाद
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