Supreme Court का CEC-EC Bill: सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को तगड़ा झटका, CEC-EC Bill पर थमा नोटिस पूछे सवाल, CJI को बाहर क्यों निकाला?
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाने के बाद अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है. क्योंकि supreme court ने केंद्र सरकार को इस मामले में ना केवल नोटिस थमाया है बल्कि केंद्र सरकार से यह सवाल भी दागे कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया यानी चयन पैनल से CJI को बाहर क्यों किया गया है.
Supreme Court का CEC-EC Bill के क्या होंगे फैसले
सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस नोटिस का जवाब April तक तलब किया है, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इससे सरकार पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है?
क्या अब केंद्र सरकार की नैया इस मामले में supreme court के मजधार में फ़ंस गई है। क्योंकि इस बिल के दोनों सदनों से पास होते हैं विपक्षी पार्टीयों ने ये साफ कर दिया था कि ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है. क्योंकि अब मुक्त चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पूरी तरह से घालमेल किया जाएगा, क्योंकि अब चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की निष्पक्षता नहीं रह जाएगी तो क्या सरकार की भी मंशा यही थी और अगर सरकार की यही मंशा थी तब तो सरकार का पेज फास्ता दिखाई पड़ रहा है. चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने CEC-EC Bill 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. इसके साथ ही कुछ और भी याचिकाएं इस बिल के खिलाफ पड़ी थी. इन याचिकाओं में इस बिल पर सवाल उठाया गया है. इन याचिकाओं में से संविधान का उल्लंघन बताया गया है, साथ ही यह भी दावा किया गया है कि इससे चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के. चुनाव के निष्पक्षता पर और स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होंगे. इन याचिकाओं पर जीरा करते हुए
आखिर क्या होगा फैसला CEC-EC बिल पर
Supreme Court का CEC-EC Bill: सीनियर लॉयर विकास सिंह ने अपनी दलील दी कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के उस फ़ैसले का भी उल्लंघन करता दिख रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन PM की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति करेगी. इस समिति में PM, CJI और लोकसभा के नेता प्रतिपाकक्ष होंगे इन्ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़रूर कहा है कि हम ऐसे कानूनों पर रोक नहीं लगा सकते. फिर भी आप केंद्र सरकार को याचिका की एक प्रति भेजे हम इसे देखेंगे वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सवाल पूछे हैं कि CJI को इस नियुक्ति पैनल से बाहर क्यों निकाला गया है।
Supreme Court का CEC-EC Bill अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में April में सुनवाई होगी. बता दें कि पुराने नियमों के मुताबिक CEC-EC नियुक्ति पैनल में PM CJI और नेता प्रतिपाकक्ष हुआ करते थे. वहीं नियुक्ति में दो एक के बहुमत से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था लेकिन अब इस बिल के पास हो जाने के बाद इस पैनल में अब PM एक कैबिनेट मिनिस्टर और नेता प्रतिपाकक्ष होंगे. नियुक्ति में दो एक के बहुमत वाली बात वहीं की वहीं रहेगी. इस नए कानून को 21 December से संसद से मंजूरी दे दी गई थी. वहीं 26 December को इस पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है जिसके बाद अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है कि इस मुद्दे पर क्या कुछ फ़ैसला आता है।
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